
अवैध रेत उत्खनन पर खैरलांजी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही, रेत का परिवहन करते 03 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, कुल कीमती लगभग ₹ 18 लाख।

जिला प्रतिनिधि- अशोक माहुले बालाघाट
बालाघाट पुलिस प्रेस नोट दिनांक- 31.08.2025
खैरलांजी:- जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक
बालाघाट श्री आदित्य मिश्रा (भा.पु.से.) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राकेश पन्द्रो एवं
अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) वारासिवनी श्री अभिषेक चौधरी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खैरलांजी
द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए चंदन नदी घाट से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर रहे 03 ट्रैक्टर-ट्रॉली को
जप्त कर कार्यवाही की गई है।
दिनांक 30-31 अगस्त 2025 की दरम्यानी रात्रि में थाना खैरलांजी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चिचोली (कन्हणगाँव) एवं ग्राम चुटिया – गुनई स्थित चंदन नदी घाटों पर चोरी-छिपे अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी खैरलांजी के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा दोनों स्थानों पर रेड कार्यवाही की गई। ग्राम चिचोली (कन्हणगाँव) एवं ग्राम चुटिया-गुनई चंदन नदी घाटों पर की गई कार्यवाही के दौरान पुलिस को देखकर ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर फरार हो गए। मौके से ग्राम चिचोली ( कन्हणगाँव) से बिना नंबर का ट्रैक्टर-ट्रॉली (MASSEY FERGUSON) तथा ग्राम चुटिया-गुनई से एक नीले रंग का स्वराज 744 XT ट्रैक्टर (बिना नंबर) एवं दूसरा नीले रंग का स्वराज 735 FE ट्रैक्टर (बिना नंबर) तीनों ट्रैक्टर-ट्रॉली कीमत लगभग ₹ 18,00,000/- को जब्त किया गया है।
दोनों कार्यवाहियों में फरार अज्ञात ट्रैक्टर चालकों के विरुद्ध थाना खैरलांजी में अपराध क्रमांक 258/2025 एवं 259/2025, धारा 303(2), 317 ( 5 ) भारतीय न्याय संहिता, धारा 4 / 21 खान अधिनियम, एवं धारा 53 (1) मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
सराहनीय भूमिका:- संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी खैरलांजी निरी. रामसिंह पटेल, सउनि सतीश गेड़ाम, प्रआर.वीरेंद्र नागभिरे, आर. रामसिंह, आर. शिवजीत, आर. प्रेम दीक्षित की उल्लेखनीय भूमिका रही।
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