
शासकीय चिकित्सक के निजी निवास में पृथक परामर्श सेवाएं देने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही! सीएमएचओ के शासकीय चिकित्सको के लिए दिशा निर्देश जारी!

Reg. MSME- MH-11-0032298
जिला प्रतिनिधि- महेंद्र सिंह उईके
बालाघाट:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज पांडेय ने जिले के समस्त शासकीय चिकित्सकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है। जिसमे उन्होंने कहा है कि शासकीय चिकित्सकों द्वारा अपने निजी निवास से पृथक परामर्श सेवाएं देनेे अथवा क्लीनिक संचालित करने पर सख्त दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार शासकीय चिकित्सालयो में कार्यरत नियमित चिकित्सक, संविदा चिकित्सक एवं बंधपत्र चिकित्सक अपने निवास पर निजी प्रेक्टिस के अंतर्गत केवल परामर्श सेवाएं ही दे सकते हैं। शासकीय चिकित्सक स्वयं के नाम पर अथवा परिजनों के नाम से कोई क्लीनिक/नर्सिंग होम/निजी चिकित्सालय संचालित नहीं कर सकते। अपने निवास पर परिजन अथवा अन्य व्यक्ति के नाम से स्थापित/पंजीकृत उपकरण पर कार्य स्वयं का नाम रजिस्टर नहीं करा सकते एंव स्वयं उस उपकरण पर कार्य की रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते। इन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित शासकीय,संविदा अथवा बंधपत्र चिकित्सक के विरूद्ध मप्र उपचर्यागृह, तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 की धारा 5, 8 व 10 के अधीन संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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