
डॉक्टर पर लगाया 8 लाख 61 हजार रूपये का जुर्माना! जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण बालाघाट का अहम फैसला। आयुष्मान योजना का दुरूपयोग व मरीज के उपचार में लापरवाही का मामला!

जिला प्रतिनिधि- महेंद्र सिंह उईके
बालाघाट:- मरीज के उपचार में लापरवाही और शासन की आयुष्मान योजना के राशि आहरण करने के मामले में शल्य चिकित्सक डॉक्टर विकास बिसेन पर 8 लाख 61 हजार रूपये का जुर्माना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण बालाघाट न्यायालय द्वारा लगाया गया हैं। पूरा मामला पीड़ित अमित रनगिरे ग्राम नैतरा निवासी से जुड़ा हैं। जो 3 अप्रैल 2021 को डॉ. विकास बिसेन के पास निदान मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल में कुल्हों में दर्द और सूजन की शिकायत लेकर गया था। जिसकी जांच में चिकित्सक ने उसे अबास्कुलर नेक्रोसिस नामक बीमारी की पहचान बताते हुये ईलाज किया। लगभग चार माह तक पीड़ित अमित का ईलाज चला। चूंकि अमित के पास आयुष्मान योजना का कार्ड था। जिससे अमित के ईलाज में लगे 5 लाख रूपए की राशि, चिकित्सक ने योजना से प्राप्त कर ली। बावजूद इसके पीड़ित अमित की तकलीफ कम नहीं हुई और उसके कूल्हे में दर्द व सूजन यथावत रहा। जिसके चलते अमित नागपुर स्थित मेडिटयोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर पहुंचा। वहां अस्थिरोग विशेषज्ञ डॉ. रोमिल रॉठी ने पूर्व में लापरवाही पूर्वक की गई सर्जरी को पुन: खोलकर अमित की नवीन शल्य क्रिया की। जिसमें हिप रिप्लेसमेंट किया गया। जिसमें पीड़ित अमित को 1.60 लाख रू का खर्च आया।
इसके बाद पीड़ित अमित रनगिरे ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण बालाघाट न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण सदस्य डॉ.महेश कुमार चांडक ने बताया कि जिसमें सुनवाई के उपरांत गलत शल्य क्रिया किए जाने पर डॉ. विकास बिसेन के खिलाफ 8 लाख 61 हजार रूपए क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का आदेश पारित किया है। जिसमें आयुष्मान योजना के 5 लाख और लापरवाही की 1 लाख रूपए शासन को दिये जाने और शेष राशि आवेदक को दिए जाने का निर्णय दिया गया है।
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